प्रश्नः योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं तथा शिक्षुओं की पात्रता का मानदंड क्या है?
उत्तरः
पात्र नियोक्ताः
कोई भी प्रतिष्ठान जहां समय-समय पर यथासंशोधित शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुरूप इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में व्यवसाय, कारोबार या विषय क्षेत्र संचालित किया जा रहा हो।
प्रतिष्ठान में कम से कम छह कर्मचारी/कामगर कार्यरत हैं।
नियोक्ता द्वारा इस आशय का स्व-प्रमाणपत्र कि चयनित शिक्षु उसका संबंधी नहीं है तथा यह स्व-प्रमाणन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।
पात्र शिक्षुः कोई व्यक्ति
जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो
जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो
जिसके पास व्यवसाय के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हो शिक्षुता प्रशिक्षण पाने का पात्र है।